चोरी करने के आरोप में को एक वर्ष का कारावास
Sambhal News – चन्दौसी, संवाददाता। थाना हजरतनगर गढ़ी में वर्ष 2024 में एक आरोपी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। के आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास …..
थाना हजरतनगर गढ़ी में वर्ष 2024 में एक आरोपी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। के आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। थाना हजरतनगर गढ़ी में वर्ष 2014 में फरमान निवासी पंजू सराय के पास तस्तपुर थाना संभल के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में हो रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
थाना कुढफतेहगढ के गांव जगदीशपुरी मझरा निवासी नीतू सिंह ने पांच अक्तूबर 2017 को थाने में गांव कोकावास निवासी दो सगे भाई आश मोहम्मद व बब्लू के खिलाफ दलित उत्पीड़न में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट की अदालत में हो रही थी। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। साथ ही नीतू द्वारा झूठे साक्ष्य देने के कारण दर्ज करने और गवाह को नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए हैं। कहा कि न्यायालय में झूठे साक्ष्य देने के आरोप में क्यों न इनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
साभार : लाइव हिंदुस्तान
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