दलित युवक की हत्या के दोषी पिता-पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर में झूठी आन की खातिर छपार थाना क्षेत्र के सिसौना गांव में दलित मजदूर की हत्या के दोषी पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने फैसला सुनाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह पुंडीर और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदार अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि सिसौना निवासी दलित राजन (20) गांव के ही ईश्वर चंद के यहां मजदूरी करता था। इसी दौरान उसका परिवार की युवती से प्रेम-प्रसंग हो गया। 18 जून 2020 को राजन को ईंट भट्ठे पर भराई के लिए बुलाया गया थ। अगले ही दिन खेत में उसका शव बरामद हुआ। लाठी-डंडों से पीटकर और गला दबाकर हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी।
सौजन्य : Amar ujala
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