नाबालिग दलित लड़की से रेप और ब्लैकमेल करने वाले तांत्रिक को आखिरी सांस तक उम्रकैद
आगरा: अलीगढ़ की एक कोर्ट ने 30 साल के एक तांत्रिक को 16 साल की दलित लड़की के साथ दो साल से ज़्यादा समय तक रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में आखिरी सांस तक कड़ी उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। उसने नाबालिग लड़की के रिकॉर्ड किए गए अश्लील वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी।
जस्टिस न्यूज
सितंबर 2024 में दर्ज की गई शिकायत में, लड़की के पिता ने बताया कि तांत्रिक उनके बीमार बेटे का इलाज करने के लिए अक्सर उनके घर आता था और इस मौके का फायदा उठाकर उसने करीब दो साल तक उनकी बेटी के साथ बार-बार रेप किया। उन्होंने कहा, “एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि तांत्रिक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो बनाया, जिसका इस्तेमाल वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए करता था।” पिता ने आगे बताया कि 11 सितंबर को तांत्रिक उनके घर आया और “मेरी बेटी को ले जाने, पूरे घर में आग लगाने और किसी को भी ज़िंदा न छोड़ने की धमकी दी”। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तांत्रिक लड़की को होटलों में ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा, “मेरा परिवार डर और दहशत में जी रहा है।”
शिकायत के आधार पर, BNS की धारा 64 (रेप) और 351-1 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उस आदमी को कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया और वह न्यायिक हिरासत में है। कुछ हफ़्ते बाद चार्जशीट दायर की गई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) महेश सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) अभिषेक कुमार बागरिया ने शुक्रवार को दोषी को उसकी आखिरी सांस तक उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।









