नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्षों के कठोर कैद की सजा
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने एक मंदबुद्धि नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को आज 10 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के बेउर थाना क्षेत्र निवासी धर्मेंद्र कुमार को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है|
सौजन्य : यूनीवार्ता
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