दलित महिला सेदुष्कर्म करने पर दोषी को दस साल सजा
एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दलित महिला से दुष्कर्म के दोषी शाबी उर्फ शावेज को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैऔर पचास हजार रुपयेका जुर्माना भी लगाया है। विशेष सहायक शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला ने थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह एक नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी मेंकाम करती है।
थाना मंडावर के ग्राम इनामपूरा निवासी आरोपी शाबी उर्फ शावेज पुत्र दुल्ला ने पीड़िता को कंपनी में ज्वाइनिंग लेने के बहाने घर पर बुलाया और कुछ अन्य व्यक्तियों की जॉइनिंग कराने का झांसा देखकर अपनी बाइक पर बैठाकर मंडावर ले गया था। जहां पर पहले से ही दो अन्य व्यक्ति मौजूद थे। आरोपियों ने पीड़िता को नशीली चाय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना ली थी। आरोप है कि आरोपी धमकी देते थे कि अगर किसी को बताया तो उसको व उसके परिजनों को जान सेमार देंगे। आरोपियो ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी भी थी। पीड़िता नेआरोपी के बुलाने पर इनकार किया तो आरोपी ने वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी।
विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को दोषी शाबी उर्फ शावेज को दलित महिला को नशीली चाय पिलाकर दुष्कर्म करने का दोषी पातेहुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पचास हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि वसूल होनेपर पच्चीस हजार रुपये पीड़िता को दिलाए जाने के आदेश दिए।
सौजन्य-लाइव हिंदुस्तान
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