CG में फिर दरिंदगी: नाबालिग लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर किया दुष्कर्म, रूह कंपा देगी ये वारदातें

नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी राहुल नेताम ने दुष्कर्म किया। लड़की चिल्लाकर किसी को नहीं बुला सके, इसलिए उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। आरोपी युवक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। धमतरी जिले में एक नाबालिक लड़की के मुंह में कपड़ा ठुंसकर जबरिया दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद सिहावा पुलिस ने घटना के चंद घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिहावा थानांतर्गत एक गांव में नाबालिक लड़की अपने घर में अकेली थी। इस बीच वहां एक युवक राहुल कुमार नेताम (18) पिता ह्रदय राम वहां आ धमका और लड़की से छेड़खानी करने लगा।
इसके बाद उसने लड़की के मुंह में कपड़ा ठुंसकर डरा-धमका कर जबर्दस्ती दुष्कर्म किया। लड़की ने घटना की सूचना अपने परिजनों को दी, पश्चात 9 दिसंबर को सीधे सिहावा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी लेखराम ठाकुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल कुमार नेताम को चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद 10 दिसंबर को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पत्थर से सिर कुचलकर गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट
बिलासपुर में एक युवक ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड की पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद युवक ने थाने में जाकर पुलिकर्मियों को इसकी जानकारी दी। लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मगर कुछ समय पहले से प्रेमी को शक था कि लड़की का दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। जिसके चलते पहले भी दोनों के बीच विवाद होता था। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है।
बहस ने खूनी रूप ले लिया
शनिवार शाम को दोनों किसी का जन्मदिन मनाने निकले थे। इसी दौरान युवक नाबालिग को हरदी रोड के राधे इंडस्ट्रीज के आस-पास ले गया था। वहां दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर विवाद हुआ। युवक ने पहले तो नाबालिग से विवाद किया। फिर उसका गला भी दबाया और बाद में पत्थर से सिर कुचलकर नाबालिग की हत्या कर दी। युवक का नाम यश खुसरैल बताया जा रहा है। युवक को शंका थी कि नाबालिग किसी और से भी बातचीत करती है। इसी बात को लेकर वह नाबालिग से झगड़ा करता था।
जब लड़की रात तक घर नहीं पहुंची, तब उसके परिजन भी उसकी तलाश में जुट गए। मगर नाबालिग का कुछ पता ही नहीं चला। वहीं अगले दिन रविवार सुबह को युवक तोरवा थाने पहुंच गया और उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। मामला सिरगिट्टी इलाके का था। इसलिए तोरवा पुलिस ने युवक को सिरगिट्टी पुलिस के हवाले कर दिया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है। युवक से घटना की जानकारी ली जा रही है।
7 साल की बच्ची का अपहरण फिर दुष्कर्म
बिलासपुर में एक सात साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले बच्ची को नाश्ता कराने का झांसा दिया, फिर उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसने बच्ची से रेप कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची सब्जी बाजार में लोगों से भीख मांग रही थी। तभी इस दौरान आरोपी ने उसे नाश्ता कराने का झांसा दिया। इसके बाद उसका अपहरण कर खेत में ले गया। वहां जाकर उसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। घटना बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की सहायता से दरिंदे की तलाश कर रही है।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कैद
नाबालिग लड़की के साथ धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 50200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि रायपुर निवासी 15 वर्षीय किशोरी 19 दिसंबर 2019 की रात करीब 9 बजे अपने भाई के दोस्त के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान उसके चचेरे भाई महेश कुमार (परिवर्तित नाम) 29 वर्ष ने उसे देख लिया।
इस दौरान पूछताछ करने के बाद अपनी बहन से बात करने पर उसकी पिटाई कर भगा दिया। साथ ही धमकी देकर बलपूर्वक अपनी चचेरी बहन को साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जांच के बाद 18 फरवरी 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दंडित किया।
सौजन्य :पत्रिका
दिनाक :11 दिसंबर 20 22