अयोध्या-रेप पीड़ित दलित महिला का बयान दर्ज
अयोध्या। कैण्ट क्षेत्र में अनुसूचित जाति की विधवा महिला से दुराचार करने, गुहार पर पहुंची नाबालिग पुत्री से अश्लील हरकत करने एवं विरोध करने पर अपशब्द कहते हुये जान से मारने की धमकी देने के मामले में विपक्षी सोनू यादव समेत पांच के विरूद्ध परिवाद पंजीकृत किया गया। साथ ही सम्बन्धित पाक्सो प्रथम की अदालत में परिवादी पीड़ित दलित महिला का बयान सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज किया गया। इसके पश्चात धारा 202 का बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख 29 मार्च नियत की गयी है।
इस दौरान पीड़ित दलित महिला के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तण्ड प्रताप सिंह बयान के दौरान न्यायालय में मौजूद रहे। यह घटना जनपद के कैण्ट थाना क्षेत्र की है। इसके पहले पीड़ित दलित महिला ने जरिए अधिवक्ता सम्बन्धित न्यायालय में अंकित यादव, अभिषेक यादव, अजय यादव, सोनू यादव समेत पांच के खिलाफ अर्जी प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की याचना की गयी थी। हालांकि न्यायालय ने प्रस्तुत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मामले को परिवाद में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। परिवाद के मुताबिक दलित महिला के मकान में ये लोग किरायेदार थे। वर्तमान समय में ये लोग किराया नहीं दे रहे थे और मकान भी खाली नहीं कर रहे थे। महिला उन लोगों से मकान खाली करने के लिए कहती तो वे लोग प्रताड़ित और आतंकित करते थे। 25 नवम्बर 2021 की शाम साढ़े सात बजे सोनू यादव ने नशे की हालत में दलित महिला के घर में घुसकर जबरन दुराचार किया। गुहार पर जब उसकी नाबालिग पुत्री पहुंची तो इन लोगों ने उनके साथ अश्लील हरकत किया। अपशब्द कहते हुये आरोपियों ने महिला को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये जान से मार कर लाश गायब करने की धमकी दिया। घटना की सूचना सम्बन्धित थाना में देने के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़ित महिला ने अधिवक्ता के जरिए अदालत की शरण लिया।
सौजन्य : Live hindustan
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