दलित उत्पीड़न में तीन को 4 वर्ष की सजा मिली
बेतिया : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने दलित उत्पीड़न के 25 वर्ष पुराने एक मामले में तीन अभियुक्तों को चार -चार वर्ष कारावास की सजा तथा 10 -10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।
सजायाफ्ता अभियुक्त नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर निवासी चंचल पांडे , गुलेन पांडे तथा विशोधया पांडे है। विशेष लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि 28 फरवरी 1995 को अभियुक्तों ने अपने ग्रामीण मंगरू बैठा के भतीजे को जातिसूचक गाली दे अपमानित करते हुए मारपीट कर जख्मी किया था।
25 वर्षों तक चली मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दलित उत्पीड़न की धारा में 4 वर्ष तथा10-10 हजार रुपए अर्थदंड के साथ-साथ भादवा की अन्य सुसंगत धाराओं में भी सजा सुनाई है।
सौजन्य : Live hindustan
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