अयोध्या -पाक्सो के आरोपित को 18 साल का कठोर कारावास
अयोध्या।। वर्ष 2014 में अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के गोड़ियाना मोहल्ले में कक्षा सात की नाबालिग छात्रा का अपहरण करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पाक्सो आरोपित रवि पर वादी एवं पीड़िता के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध किया गया । विशेष न्यायाधीश ( तृतीय पाक्सो एक्ट) एकता सिंह ने मामले में पाक्सो आरोपित रवि को 18 साल का कठोर कारावास से दंडित किया है । साथ ही उस पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। फैसले के बाद पाक्सो आरोपित को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेजने का आदेश दिया।
यह मामला अयोध्या जनपद के कोतवाली क्षेत्र का सात साल पहले का है। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय व सरकारी वकील सुधाकर मिश्र ने पाक्सो आरोपित रवि पुत्र राम मिलन को सजा दिलाने में जोरदार पैरवी किया । अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की कक्षा सात की छात्रा थी। उसे स्कूल आते-जाते समय मोहित नाम का लड़का तंग किया करता था। लोक लाज के कारण वह इस बात को अपने परिवार में नहीं बताती थी । 29 दिसंबर 2014 को दिन के साढ़े तीन बजे जब वह कपड़ा लेकर धोबी के यहां प्रेस कराने जा रही थी तभी अहिराना मोहल्ले की गली के पास पहले से घात लगाकर बैठे मोहित ने उसकी लड़की का हाथ पकड़ कर जबरन अपहरण कर लिया।
विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दिया। किसी तरह से अभियुक्त मोहित के चंगुल से भागकर अपने घर आई और सारी बात अपने माता-पिता से बताया। दूसरे दिन उसके पिता ने घटना की रिपोर्ट मोहित के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में अपराध संख्या 687 / 14 अंतर्गत धारा 363 , 366 , 342 , 323 , 504 , 427 व 7/8 पाक्सो के तहत दर्ज कराया । मामले की विवेचना के दौरान रवि पुत्र राममिलन निवासी गुड़ियाना का नाम भी प्रकाश में आया। रवि और मोहित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया । मोहित के नाबालिग होने पर उसका केस जूविनाइल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया जहां सुनवाई के बाद उसको भी मामले से दंडित करते हुए सजा दी गई । वहीं मुख्य अभियुक्त रवि के खिलाफ विशेष न्यायाधीश तृतीय पाक्सो की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई जहां वादी व पीड़िता के अलावा आधा दर्जन गवाहों के बयान के पश्चात दोष सिद्ध किया गया ।
सौजन्य : Live hindustan
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