युवती की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
पडरौना। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के चाफ गांव में चार वर्ष पूर्व एक युवती की हुई हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुना दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि चार व्यक्ति दोषमुक्त करार दिए गए।
जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष शासकीय अधिवक्ता महेंद्र गोविंद राव के मुताबिक 20 जनवरी 2017 को चाफ में अनुसूचित जाति की जीउती नाम की 27 वर्षीय एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विशुनपुरा थाने की पुलिस ने हत्या एवं एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में हत्या प्रेम प्रसंग में होने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी अजय कुमार उपाध्याय ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुननें, गवाहों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद मुख्य अभियुक्त शहाबुद्दीन को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा चार अन्य अभियुक्त ईशू, खुर्शेद, मरियम और खुशबुन दोष मुक्त करार दिए गए।
सौजन्य : Amar ujala
नोट : यह समाचार मूलरूप से www.amarujala.com में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है !









