दलित कर्मचारी को इस काम करने पर किया मजबूर, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
गलुरू : बेंगलुरू के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले तीन कर्मचारियों पर एक दलित कर्मचारी को सीवर को साफ़ करने के लिए मैनहोल साफ करने के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी, जिसमें ऐसे अपराध की बात कही गई है.
आपको बता दें कि अस्पताल के हाउसकीपिंग सुपरवाइजर डी. राजा, गिल्बर्ट और प्रशासक पर SC/ST Prevention of Atrocities Act -1989 की धारा 3(1)(जे) और अधिनियम -2013 हाथ से मैला ढोने और पुनर्वास के निषेध की धारा 7,8,9 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
53 वर्षीय पीड़ित दैवदीनम की ओर से कर्नाटक समता सैनिक दल और समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक मधुसूदन केएन की शिकायत के अनुसार कार्रवाई की गई थी।पीड़िता एक स्थायी कर्मचारी है और 21 साल से अस्पताल में काम कर रही है। दैवदीनम को खुद को मैनहोल में नीचे उतारने और सीवर साफ करने के लिए कहा गया। मना करने पर आरोपितों ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दी।
प्रबंधन ने उसे यह भी बताया था कि हाथ से मैला ढोने का काम करना उसका कर्तव्य है। जोखिम में होने के बावजूद दैवदीनम को मैनहोल को खोलना पड़ा। बाद में, उन्होंने समता सैनिक दल से संपर्क किया और बेंगलुरु के हलासुरु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।
सौजन्य : Up kiran
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