दलित युवक से मारपीट, जातिसूचक गालियां देने का आरोप:फर्रुखाबाद के कंपिल में चार के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज
कंपिल थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी पारस जाटव ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 14 जून को वह अपने भाई तीरथ के साथ खेत में मक्का की रखवाली कर रहा था। सुबह करीब नौ बजे रविकांत, कुशल, हर्ष और कन्हैया वहां पहुंचे और सड़क किनारे खड़े गाजे (खरपतवार) को न काटने की बात को लेकर विवाद करने लगे।
आरोप है कि चारों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पास के खेत में काम कर रहे कबीर खां बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। आसपास के लोगों के द्वारा ललकारने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने मंगलवार को पारस जाटव की तहरीर के आधार पर रविकांत, कुशल, हर्ष और कन्हैया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2), 352, 352(3) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)द, 3(1)(घ), 3(2)(va) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष नितिन चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
सौजन्य :दैनिक भास्कर
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