दलित युवती को फेसबुक पर जातिसूचक गाली और धमकी:अयोध्या में दो पर SC-ST एक्ट में केस, जान से मारने की भी धमकी
जिले में फेसबुक पर कथित तौर पर अपमानजनक पोस्ट करने और फोन पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने 15 अक्टूबर आया। पीड़ित दलित युवती की तहरीर पर कोतवाली रूदौली पुलिस ने 16 अक्टूबर को दो आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
क्षेत्राधिकारी रुदौली अरविंद सोनकर ने शुक्रवार को बताया कि पीड़िता युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित युवती ने रुदौली कोतवाली क्षेत्र के दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस को 15 अक्टूबर 2026 को दी गई तहरीर में दोनों पर उनकी मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
तहरीर के अनुसार पीड़िता ने बताया कि रुदौली नगर पालिका परिषद के मीरापुर मोहल्ला निवासी सुखराम सिंह यादव और सराय मुगल निवासी प्रद्युम्न शुक्ला ने अपने-अपने फेसबुक अकाउंट से उनकी सहमति के बिना ऐसी पोस्ट की, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। पीड़िता का कहना है कि फेसबुक पर पोस्ट देखने के बाद उन्होंने दोनों आरोपियों से मोबाइल फोन पर संपर्क कर पोस्ट करने का कारण पूछा।
आरोप है कि इस दौरान दोनों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। इससे वह भयभीत हैं और मानसिक रूप से आहत हुई हैं। पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया कि प्रद्युम्न शुक्ला ने फोन पर कहा कि वह इसी तरह पोस्ट डालता रहेगा और उन्हें जो करना हो कर लें।
पीड़िता के मुताबिक प्रद्युम्न शुक्ला ने अपने फेसबुक अकाउंट ‘प्रद्युम्न शुक्ला विधानसभा रुदौली’ से, जबकि सुखराम सिंह यादव ने अपने नाम वाले फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की थी। पीड़िता ने स्वयं को वंचित एवं शोषित वर्ग की महिला बताते हुए पुलिस से गंभीरता से जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सौजन्य :जस्टिस न्यूज़
माध्यम :समाचार पत्र








