MP की दलित महिला की मौत की जांच करे CBI: SC का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CBI को निर्देश दिया कि वह MP के सागर ज़िले में 2024 में 20 साल की एक दलित महिला की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे।
जस्टिस न्यूज
कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, और कहा कि सच सामने आना ही चाहिए।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि उनका अंतर्मन उन्हें राज्य सरकार की दलील मानने की इजाज़त नहीं देता, और उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने FIR दर्ज करने का फैसला CBI पर छोड़ दिया।
SC ने पिछले साल महिला की मां की एक याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने परिवार के तीन सदस्यों की मौत की CBI या SIT से जांच कराने की मांग की थी। SC ने कहा, “हम CBI को निर्देश देते हैं कि वह लड़की की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे।”









