-दलित उत्पीड़न के आरोपी को अदालत ने किया दोषमुक्त
गोंडा के अपर जिला जज सूर्यप्रकाश सिंह नेदलित उत्पीड़न के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन नेआरोपी के खिलाफ आरोप साबित करनेमेंअसफलता दिखाई। मामला ग्राम नयकेपुरवा भदुवा तरहर का है, जहां वादी नेआरोपी पर जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग करनेऔर मारपीट का आरोप लगाया था।
गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला जज सूर्यप्रकाश सिंह ने दलित उत्पीडन के आरोपी को साक्ष्य के अभाव मेंदोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम नयकेपुरवा भदुवा तरहर निवासी जयजय राम नेअपने ही गांव के संतराम पुत्र सतगुरुगु के विरुद्ध इस आशय का दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था कि वादी को आरोपी ने जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग करतेहुए मारा पीटा व जान सेमार डालनेकी धमकी दी। मुकदमेके विचारण के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुननेके बाद माना की अभियोजन आरोपी के विरुद्ध लगायेआरोप को साबित करनेमेंअसफल रहा है।
सौजन्य : लाइव हिंदुस्तान
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