सूचना का अधिकार कानून नागरिकों का सशक्त हथियार:10 रुपए में मिलेगी जानकारी, 30 दिन में अधिकारी को देनी होगी सूचना
उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पी एन द्विवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद करता है।
उन्होंने कसया नगर के महर्षि अरविंद विद्या मंदिर में आयोजित संगोष्ठी में सूचना के अधिकार की जानकारी दी। नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से सार्वजनिक सूचना मांग सकते हैं। अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी।
सूचना न मिलने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहली अपील की जा सकती है। इसके बाद भी सूचना न मिले तो आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपए शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों को यह सेवा मुफ्त मिलेगी।
इससे पूर्व मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अतिथि परिचय राकेश कुमार शुक्ला ने दिया। संघ के विभाग प्रमुख सीएस सिंह ने आभार व्यक्त किया। समापन वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुआ। संचालन यूएनपीजी पडरौना की प्राचार्य ममता मणि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान
डा. कालिंदी त्रिपाठी, राजेश शुक्ला, डा अनिल सिन्हा, डा. गौरव मणि त्रिपाठी, चंद्र प्रभा पाण्डेय, सुरेश गुप्ता, पयोद कांत मिश्रा, डा. रवि शंकर सिंह,
राजेश प्रसाद, दिवाकर मणि त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष आद्या पाण्डेय, पूर्व मंडल अनिल प्रताप राव, अमिताभ त्रिपाठी, प्रदीप, मुकेश दूबे, अमिय गुप्ता, चंद्र भूषण सिंह आदि मौजूद रहे।
सौजन्य :दैनिक भास्कर
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