सुप्रीम कोर्ट में ED नहीं साबित कर पाई 2000 करोड़ रुपये का घोटाला, इसलिए मामला हुआ रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धन शोधन का मामला सोमवार को रद्द करते हुए कहा कि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई|
देश में इन दिनों दिल्ली शराब घोटाले (Delhi liquor scam) की गूंज है. इसके आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जेल में डलवा रखा है. ईडी (ED) मामले को गंभीर बता रही है. वहीं, दिल्ली सरकार (Delhi Government) के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी AAP इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं. इस बीच ऐसे ही शराब घोटाले के छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के एक मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा झटका दिया है.
दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धन शोधन का मामला सोमवार को रद्द करते हुए कहा कि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई.
कोर्ट ने कहा कोई मामला ही नहीं बनता है
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह उल्लेख करते हुए पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी कि उनपर मुख्य अपराध का कोई मामला नहीं है और न ही धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई मामला बनता है. पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि कोई अपराध नहीं हुआ है, इसलिए पीएमएलए की धारा 2 (यू) के तहत परिभाषित अपराध से संपत्ति अर्जित नहीं हो सकती. यदि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है, तो पीएमएलए के तहत अपराध का मामला ही नहीं बनता है.” आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को संकेत दिया था कि यह पिता-पुत्र के खिलाफ धन शोधन के मामले को रद्द कर सकती है.
ईडी नए सिरे से जुटाएगी सबूत
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से न्यायालय में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संकेत दिया कि जांच एजेंसी अपनी पड़ताल के दौरान अतिरिक्त सामग्री बरामद होने के मद्देनजर आरोपियों के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कर सकती है. पीठ ने कहा कि यह कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही, जिसके शुरू होने की संभावना है|
ईडी ने लगाए थे ये गंभीर आरोप
विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल अभियोजन के आरोपपत्र में ईडी ने कहा था कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ में अवैध शराब आपूर्ति में लिप्त गिरोह के सरगना हैं. धन शोधन का यह मामला, दिल्ली की एक अदालत में आयकर विभाग द्वारा दाखिल एक आरोपपत्र से उपजा था. संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि राज्य में शराब बनाने वालों से रिश्वत ली गई थी|
सौजन्य : एनडीटीवी
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