किशोरी से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास:बलरामपुर में कोर्ट ने 1 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया, रास्ते से पकड़कर किया था रेप
बलरामपुर में जिला एवं सत्र न्यायलय की विशेष अदालत ने दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अहिरौली बुजर्ग गांव में वादनी का घर गिर गया था, जिसके कारण पीड़ित और उसकी बेटी गांव के स्कूल में अस्थाई तौर पर रह रही थी। बेटी अकेली थी और वह जब कपड़ा धुलकर फैलाने के लिए जा रही थी तभी गांव का ही संतोष सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी ग्राम अहिरोली बुजुर्ग ने किशोरी को पकड़ कर उसके साथ रेप किया।
आरोपी ने जाति सूचक गाली-गलौज करते हुए धमकी देकर भाग गया। घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां से सारी बात बताई । पीड़िता की मां ने मामले की जानकारी रेहरा थाना पुलिस को दी। रेहरा थाना की पुलिस ने 20 अक्टूबर 2021 को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्ज शीट पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों के गवाह और बयान सुनने के बाद विशेष पाक्सो की अदालत के न्यायधीश जहेंद पाल सिंह ने संतोष सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है ।
सौजन्य : मनी भास्कर
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