इलाहाबाद HC ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ वाले कमेंट पर उनके खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज की, निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के “इंडियन स्टेट” वाले कमेंट पर उनके खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट के उस पहले के आदेश को बरकरार रखा जिसमें शिकायत को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया गया था।
जस्टिस न्यूज
यह याचिका निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसे अब फिर से कन्फर्म कर दिया गया है। इलाहाबाद HC ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ वाले कमेंट पर उनके खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज की | फाइल फोटो
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
याचिकाकर्ता और चुनौती
यह याचिका सिमरन गुप्ता ने दायर की थी, जिन्होंने संभल ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गांधी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने भारतीय राज्य के बारे में गांधी के कमेंट के आधार पर FIR दर्ज करने के निर्देश मांगे थे।
हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिससे यह मामला अब खत्म हो गया है।
शिकायत की शुरुआत
यह मामला संभल के चंदौसी कोर्ट में फाइल की गई एक शिकायत से निकला है, जिसमें पिटीशनर ने आरोप लगाया था कि 15 जनवरी, 2025 को कांग्रेस हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान गांधी के बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने भाषण में, गांधी ने कहा था कि कांग्रेस न केवल BJP और RSS से लड़ रही है, बल्कि जिसे उन्होंने “भारतीय राज्य” बताया, उससे भी लड़ रही है।
ट्रायल कोर्ट ने पहले शिकायत को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया था। फिर पिटीशनर ने उस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
इस बीच, गांधी अपनी कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े आरोपों के संबंध में हाई कोर्ट के सामने एक और मामले में कानूनी जांच का सामना कर रहे हैं। मामले की अलग से सुनवाई हो रही है, जिसकी अगली सुनवाई इस महीने के आखिर में होनी है। यह मामला उनकी नागरिकता की स्थिति से जुड़े दावों की जांच की मांग करने वाली एक अर्जी से जुड़ा है।









