चुनाव आयोग ने फार्म -6 से अतिरिक्त घोषणा हटाई
नयी दिल्ली 30 सितम्बर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR एस आई आर )के चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के फार्म -6 में अतिरिक्त बदलाव को हटा दिया है |आयोग ने स्पष्ट किया है कि नए मतदाता के पंजीकरण के लिए अब अलग से कोई घोषणा देने की कोई जरुरत नहीं है |यह फैसला चुनाव आयोग में फार्म -6 के प्रारूप को लेकर मतभेद की खबर के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की 26 सितम्बर को हुई बैठक के बाद यह बदलाव किया गया |एस आई आर पूरा कर चुके राज्यों में इ सी आई नेट एप और पोर्टल के साथ सम्बंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियो की वेबसाइटो से भी अतिरिक्त घोषणा हटा दी गयी है |अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक आवेदको को रजिस्ट्रेशन आफइलेक्ट्रिस रूल्स 19 60 के तहत निर्धारित वैधानिक फार्म – 6 ही भरना होगा |हलाकि जिन राज्यों में एस आई आर की प्रक्रिया जारी है वहाँ फार्म -6 में अतिरिक्त घोषणा अभी दिखाई दे रही है |ईसीआईनेट पोर्टल पर यह बदलाव मंगलवार देर रात लिया गया |आयोग ने 26 सितम्बर को अतिरिक्त घोषणा की जरुरत नहीं होने की जानकारी दी थी | फार्म -6 में अतिरिक्त हिस्सा जोड़े जाने को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की खबर सामने आई थी |एक अग्रेजी दैनिक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ,चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस पर आपति जताई थी | उनका कहना था कि नियमो में बदलाव लिए बिना वैधानिक फार्म -6 में नया हिस्सा जोड़ा गया | संधू ने ऑफ़लाईन फार्म -6 में जोड़े गए हिस्से को कथित तौर पर अनाधिकृत और अवैध बताते हुए इसे हटाने की बात कही थी |फार्म -6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है |चुनाव आयोग के इस फैसले से एस आई आर के दौरान मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में अतितिक्त घोषणा की अनिवार्यता समाप्त हो गयी |
सौजन्य :जस्टिस न्यूज़
माध्यम :समाचार पत्र









