यूपी के जर्जर स्कूल का वीडियो बनाने पर FIR, CJP कार्यकर्ता पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट
गौरव भारती के खिलाफ पुलिस ने एक शिक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसमें कहा गया था कि उन्होंनेन्हों नेशिक्षण संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाया है|
कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य गौरव भारती ने आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। भारती ने जिला फर्रुखाबाद के एक स्कूल की जर्जर हालत को करने वाला वीडियो बनाया था। जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गौरव भारती की उम्र 22 साल है और इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
याचिका के अनुसार, गौरव भारती ने कॉ करोच जनता पार्टी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत 16 अगस्त को एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया था और उसकी दयनीय स्थिति को लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जबकि उस दिन विद्यालय बंद था। बताया जाता है कि वह अगले दिन फिर से एक अज्ञात व्यक्ति के साथ स्कूल गए थे। जिसने कथित तौर पर शराब का सेवन किया था और शिक्षकों से अनुचित तरीके से बात की थी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, गौ रव भारती के खिलाफ पुलिस ने एक शिक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसमें कहा गया था कि उन्होंनेन्हों नेशिक्षण संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
हालांकि, भारती ने तर्क दिया है कि शिकायत की सामग्री में जानबूझकर अपमान और सार्वजनिक उपद्रव के अपराधों को लागू करने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व प्रकट नहीं होते हैं।
याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए दोनों आरोप, यहां तक कि बीएनएस की धारा 352 या 353 या सूचना प्रौद्यो गिकी अधिनियम की धारा 66 के आवश्यक वैधानिक तत्वों को भी पूरा नहीं करते हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि स्नातक स्टूडेंट गौरव भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से उनके करियर पर दूरगामी परिणाम होंगे
याचिका में आगे कहा गया है, “एफआईआर में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने किसी पर हमला किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया, किसी को धमकी दी, कोई शारीरिक चोट पहुंचाई, शिक्षकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डाली, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या हिंसा का कोई कृत्य किया। शिकायतकर्ता ने केवल इतना कहा है कि परेशान होकर शिक्षकों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया।”
सौजन्य :जस्टिस न्यूज़
माध्यम :समाचार पत्र









