महाराष्ट्र: दलित व्यक्ति से मारपीट, जबरन गोबर खिलाने का आरोप; छह ‘गोरक्षकों’ पर मामला दर्ज
महाराष्ट्र के जालना में एक दलित व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उन्हें जबरन गोबर खिलाने के आरोप में छह कथित ‘गोरक्षकों’ के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि इन लोगों ने पीड़ित पर खरीदे गए बैल को एक मुस्लिम कसाई को बेचने की योजना बनाने का आरोप लगाया था. मामले में अब तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है|
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के जालना में एक दलित व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उनके मुंह में जबरन गोबर ठूंसने के आरोप में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है|
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़ित पर खरीदे गए बैल को एक मुस्लिम कसाई को बेचने की योजना बनाने का आरोप लगाते हुए उन पर हमला किया| पुलिस के अनुसार, यह घटना मई महीने की है, लेकिन पीड़ित ने तब शिकायत दर्ज कराई, जब कथित हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा|
हालांकि, इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है|
इस संबंध में शिकायतकर्ता परमेश्वर सुहास हिवाले ने पुलिस को बताया कि वह 23 मई को अपने 11 वर्षीय बेटे और परिचित नारायण मारोती कांबले के साथ देऊलगांव राजा के साप्ताहिक पशु बाजार से एक बैल खरीदकर जालना लौट रहे थे|
आरोप है कि कन्हैया नगर इलाके में एक समूह द्वारा उनकी गाड़ी को रोक दिया गया. इसके बाद समूह के लोगों ने खुद को बजरंग दल का सदस्य और गोरक्षक बताते हुए आरोप लगाया कि हिवाले बैल को एक मुस्लिम कसाई को बेचने जा रहे हैं| हिवाले का कहना है कि उन्होंने आरोप से इनकार किया और बैल की खरीद से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए. इसके बावजूद आरोपियों ने उनका नाम और जाति पूछी, कथित तौर पर जातिसूचक गालियां दीं, उनके साथ मारपीट की और जबरन उनके मुंह में गोबर भर दिया|
हिवाले ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उनके नाबालिग बेटे के मुंह में भी जबरन गोबर डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया. उनके साथ मौजूद नारायण मारोती कांबले के साथ भी कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई, जबकि उनके वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया|
शिकायत के अनुसार, आरोपियों में से एक ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और पुलिस में शिकायत करने पर हिवाले तथा उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी| गौरतलब है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर प्रसारित होने की जानकारी मिलने के बाद हिवाले ने बीते 21 अगस्त को जालना तहसील पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है|
इस मामले पर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष साबले ने बताया कि पहचाने गए छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) के तहत गलत तरीके से रोकने, धारा 115(2) के तहत जानबूझकर शारीरिक चोट पहुंचाने और धारा 189(2) के तहत गैरकानूनी जमावड़े के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है|
वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम साली ने पीटीआई से पुष्टि की है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच एक उप-विभागीय पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है|
सौजन्य :जस्टिस न्यूज़
माध्यम :समाचार पत्र









