NCSC ने पंचमी लैंड सर्कुलर को लागू न करने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया
पंचमी लैंड रिकॉर्ड तालुक ऑफिस और VAO ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर होने चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है।
जस्टिस न्यूज
मदुरई: नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) ने सोमवार को सरकार के सेक्रेटरी, रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को जमाबंदी की कार्रवाई के दौरान पंचमी लैंड की पहचान के लिए अपने 2004 के सर्कुलर को लागू न करने पर एक नोटिस जारी किया।
दलित लिबरेशन मूवमेंट के प्रेसिडेंट एस करुपैया ने कहा कि NCSC के उस समय के डायरेक्टर, कन्नेगी पैकियानाथन ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को एक सर्कुलर जारी किया था कि वे पंचमी ज़मीन या आदि द्रविड़र ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले प्राइवेट लोगों की पहचान करें, और डिप्टी तहसीलदार उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत सही एक्शन ले सकते हैं।
लेकिन यह ज़रूरी सर्कुलर पिछले 22 सालों से लागू नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि गांव के सर्वे नंबर और ज़मीन के हिस्से समेत सभी पंचमी ज़मीन के रिकॉर्ड तालुक ऑफिस और VAO ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर होने चाहिए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं किया गया है।
NCSC के डायरेक्टर डॉ. एस रविवर्मन ने कहा कि इसे लागू न करना पूरी तरह से हैरानी की बात है। रेवेन्यू अधिकारी यह पता लगा सकते हैं कि ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाला व्यक्ति उसका असली मालिक है या अतिक्रमण करने वाला।
अगर यह पता चलता है कि जिस ज़मीन की बात हो रही है वह पंचमी ज़मीन है और उस पर किसी अतिक्रमण करने वाले का कब्ज़ा है, तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सीनियर अधिकारियों से डिपार्टमेंट के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ करने की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि कुछ ही हफ़्तों में सभी ज़िलों में जमाबंदी प्रोसेस शुरू होने वाला है।









