सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को लेकर अहम टिपण्णी , रुके हुए बिलों
संविधान के आर्टिकल 201 में कहीं भी टाइमफ्रेम का ज़िक्र तक नहीं कि या गया है। कोर्ट ने कहा कि किस समय सीमा में किसी बिल को मंजूरी देनी है।
नई दि ल्ली । तमिलनाडु के राज्यपा ल आरएन रवि को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि वे चुनी ई सरकार के बिलों को अनश्चितकाल तक के ल ए नहीं रोक सकते। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को लेकर भी अहम टिपण्णी की गई है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी बिल को तीन महीने से ज्यादा नहीं रोकना चा हिए। अगर बिल को मंजूरी देने में देरी हो रही है, उसका कारण बताना भी अनिवार्य है। संविधान के आर्टिकल 201 में कहीं भी टाइमफ्रेम का जिक्र तक नहीं किया गय है। कोर्ट ने कहा कि कि स समय सी मा में किसी बिल को मंजूरी देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा देकर एक मिसाल जर दे दी है कि आने वाले दूसरे मामलों के लिए यह एक उदाहरण बन गया है।
साभार :दैनिक नवज्योति
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