Ayodhya News: दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
Ayodhya News: दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
अयोध्या। शौच करने गई दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा हुई है। साथ ही अभियुक्त पर 20,000 रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नूरी अंसार ने बुधवार को भरी अदालत में सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना महाराज गंज क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी 15 नवंबर, 2020 को दोपहर में गांव के बाहर शौच करने गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिवार वालों ने खोजना शुरू किया तो वह झाड़ी में बेहोश मिली।
उसे सीएचसी पूराबाजार ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण डाक्टरों ने जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। होश आने पर उसने बताया कि पहले से घात लगाए बैठे महेंद्र सिंह व विशाल सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट थाना महाराजगंज में दर्ज कराई गई।
विवेचना के बाद थाना महाराजगंज के नारा गांव निवासी आरोपी महेंद्र सिंह व विशाल सिंह के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म, लैंगिक अपराध और एससी-एसटी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित सात गवाह पेश किए गए।
न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के आधार पर दोषी करार अभियुक्त महेंद्र सिंह को दलित किशोरी से लैंगिक अपराध के मामले में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। वहीं दुष्कर्म के अपराध में 20 साल के कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। वहीं, सह अभियुक्त विशाल सिंह को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त करके मंगलवार को बरी कर दिया गया था।
सौजन्य: अमर उजाला
नोट: यह समाचार मूल रूप से amarujala.com पर प्रकाशित हुआ है और इसका उपयोग केवल गैर-लाभकारी/गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों, विशेष रूप से मानवाधिकारों के लिए किया जाता है।








