फिरोजाबाद:दलित के घर बुलडोजर चलवाना पड़ा महंगा, आरोपी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज
फ़िरोज़ाबाद में अनुसूचित जाति के घर बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिसकी विवेचना की जा रही है। फ़िरोज़ाबाद ज़िले की नगर पंचायत मक्खनपुर क्षेत्र नगला तुर्किया के अनुसूचित जाति के अशोक कुमार का आरोप है कि मार्ग चौड़ीकरण कार्य में मनमानी की जा रही थी |
फिरोजाबाद: फ़िरोज़ाबाद में अनुसूचित जाति के घर बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिसकी विवेचना की जा रही है। फ़िरोज़ाबाद ज़िले की नगर पंचायत मक्खनपुर क्षेत्र नगला तुर्किया के अनुसूचित जाति के अशोक कुमार का आरोप है कि मार्ग चौड़ीकरण कार्य में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दिलीप कुमार और ईओ फतेह बहादुर के इशारे मनमानी की जा रही है। विरोध करने पर 03 मार्च को ईओ नगर पंचायत मक्खनपुर स्थानीय पुलिस और नायाब तहसीलदार के साथ मनमाने तरीके से उसके मकान की तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। जब विरोध किया तो शिकायतकर्ता एवं उसके परिजनों को जबरन थाने लेजाकर बैठा लिया। उसके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और गाली गलौज करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।
एससी एसटी कोर्ट ने थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया पारित
अशोक कुमार की सुनवाई पुलिस प्रशासन में नहीं हुई तब उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। एससी एसटी कोर्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश इफराक अहमद ने मामले की सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया और कई दिन बाद थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्यायालय पर भरोसा जताया। जब ईओ फतेह बहादुर से इस प्रकरण की जानकारी करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। अब देखना यह है कि विवेचना के दौरान क्या कार्यवाही होती है।
सौजन्य :पंजाब केसरी
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