हत्या कर लाश को नहर में छिपाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
अयोध्या। शौच करने गए दलित ओम प्रकाश की हत्या कर लाश को नहर में छिपाने के आरोपी मोहम्मद कलीम की जमानत अर्जी खारिज हो गई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट राकेश कुमार ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन पक्ष से एडीजीसी नरसिंह नारायण उपाध्याय के मुताबिक थाना रौनाही के गयागंज, पिलखावा निवासी ओमप्रकाश 20 जुलाई वर्ष 2023 की रात घर से शौच के लिए निकले। थोड़ी देर बाद फोन करके बताया कि वह कलीम के साथ हैं, लेकिन वापस नहीं आए। गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके भाई वेद प्रकाश ने दर्ज कराया।
27 जुलाई को थाना रौनाही से फोन आने पर वेद प्रकाश ने मर्चरी में जाकर भाई के लाश की पहचान किया। नवीगंज, बिशनपुर सारा निवासी मोहम्मद कलीम पर भाई की हत्या कर लाश को नहर में छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। ओम प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई गंभीर चोटें आना प्रदर्शित है। न्यायालय ने मामला गंभीर प्रकृति का पाते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
सौजन्य : Amar ujala
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