गरीब महिला अपने हक को मरते दम तक नहीं पायेगी यह सरकारी काम काज की पोल खोल रहा है

सरायकेला खरसावां जिला अंचल चांडील मौजा दिरलांग की एक महिला को सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला उजागर हुआ है जानकारी हो की उक्त मौजा की रहने वाली तारु भुइयाँ का जमीन खाता संख्या छिहत्तर प्लॉट नंबर 1312 करीब एक एकड़ जमीन एन एच 33 टाटा रांची राज मार्ग मौजा दिरलोंग चांडील में अधिग्रहण कर लिया गया है !
लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक भुगतान नहीं किया गया बता दें की यह सरकारी योजना में अब तक भुगतान नहीं और क्यों भुगतान नहीं किया गया,या किसी पदाधिकारी का काम काज दोषपूर्ण रहा है की अब तक भुगतान नहीं किया गया है,सरकार अपने अच्छे मंशा को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के भुक्त भोगी को जल्द से जल्द जांच करवाकर भुगतान कराये और अच्छी सरकार का दावा पेश करें और अब तक भुगतान नहीं होने के कारण का पता लगाकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें।
और उसी तारु भुइया के जमीन जिसका की नापी हो चुका है दो हजार बीस इक्कीस छब्बीस आठ दो हजार बीस को जिस पर की दखल दिलाने की बात है जो अब तक क्यों नहीं पुरा किया गया यह भी आश्चर्यजनक बात है उलटे तारु भुइयां की जमीन को गलत तरीके से क्योंकि उनका जमीन सी एन टी एक्ट के तहत आता है ,जो हरे राम कृष्णसेन,हरे कृष्णसेन पिता खुदीरामसेन ग्राम चावली बासा मौजा दिर्लंग निवासी ने खरीद नामा दिखा कर कुछ जमीनों को बिक्री भी कर डाला है की सूचना प्राप्त हुई है !
इसके लिए दलित पीड़िता आठ नवंबर इक्कीस में मुख्या मंत्री को आवेदन देकर गलत ढंग से कब्जा को वापस दिलाने का मांग किया था, लेकिन पता नही इस दलित महिला की मदद के लिए सरकार के द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया क्या यह गरीब महिला अपने हक को मरते दम तक नहीं पायेगी यह सरकारी काम काज की पोल खोल रहा है जबकि नियम यह है की सी एन टी एक्ट के तहत किसी दूसरी जाति का खरीदना अपराध है फिर किस तरह का काम किया गया इस पर जांच अति शीघ्र कर यदि इस तरह का कोई गलत तरीके से बिक्री डीड बना है तो जांच कर उपायुक्त् के द्वारा वैसे डीड को खारिज् कर दोषी पर कार्रवाई करने की जरूरत है भ्रष्टाचार खत्म करने की आवश्य्कता है
सौजन्य : Jharkhand vani
नोट : समाचार मूलरूप से jharkhandvani.in में प्रकाशित हुआ है ! मानवाधिकारों के प्रति सवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित है !