ग्राम प्रधान से मारपीट के मामले में दो को एक-एक वर्ष की सजा
बिजनौर। स्पेशल जज (एससी एसटी एक्ट) अवधेश कुमार ने दलित ग्राम प्रधान से मारपीट करने का दोषी पाते हुए कमल कुमार व कुलदीप कुमार को एक-एक वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़ित ग्राम प्रधान को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना अफजलगढ़ के गांव महशनपुर निवासी ग्राम प्रधान जय सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अगस्त 2018 को उसके गांव के कमल कुमार व कुलदीप कुमार ने उसे स्कूल से बाहर बुलाया और उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। ग्राम प्रधान का कहना था कि ये लोग आवारा पशुओं को पकड़कर कटवा देते थे। शिकायत मिलने पर इनके घर आवारा बछड़ा बंधा मिला था, जिसे ग्राम प्रधान जय सिंह ने छुड़वाया था। जिसके चलते ये लोग ग्राम प्रधान से रंजिश रखते थे। अदालत ने इस मामले में दोषी पाते हुए कमल और कुलदीप कुमार को सजा सुनाई है।
सौजन्य : Amar ujala
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