निकाह का झांसा देकर ज्यादती करने वाले आरोपित को दस साल की सजा
राजगढ़ । राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल कदीर मंसूरी की कोर्ट ने शनिवार को दलित नाबालिग बालिका को निकाह का झांसा देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दस साल का कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 30 जून 2019 को दलित नाबालिक बालिका के परिजनों की शिकायत पर खिलचीपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान पीड़ित बालिका को आरोपित रहमान (परिवर्तित नाम) के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीड़ित ने कथनों में बताया कि जीरापुर निवासी रहमान (परिवर्तित नाम) उसे दोस्तों की मदद से धमकाते हुए कार में जबरन बैठा कर ले गया और निकाह का झांसा देकर उसने जबरन गलत काम किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 366, 376, 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त धाराओं में इजाफा किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी रहमान (परिवर्तित नाम) को दस साल का कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
सौजन्य : Hindusthansamachar
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