दलित उत्पीड़न के दोषी को छह माह की कैद
बिहार : दलित उत्पीड़न के एक मामले में मंगलवार को जिला कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार करते हुए छह माह का कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला दलित उत्पीड़न के विशेष न्यायाधीश एडीजे प्रथम मो ग्यासउद्दीन की अदालत ने सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया है।
दोषी शेखपुरा जिला के हथियावां ओपी अंतर्गत सरमैदान निवासी गुदर यादव है। पीड़ित व्यक्ति भी उसी ओपी के खलासपुर गांव के श्रीकांत राम के पुत्र मृगेंद्र कुमार है। श्री यादव ने बताया कि 4 मई 2012 को सुबह करीब दस बजे पीड़ित को खेत पटाने वाला फीता को समेटने को कहा था। जिसे पीड़ित मृगेंद्र नहीं समेट सका इसी को लेकर गुदर यादव ने मारपीट की थी।
सौजन्य : Dainik bhaskar
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