ओडिशा: पंचायत निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण सीमित करने का विधेयक पारित, बढ़ सकता है पिछड़ा वर्ग का कोटा

ओडिशा विधानसभा (Odisha Legislative Assembly) में विपक्षी और बीजेपी कांग्रेस विधायकों के शोर-शराबे के बीच, राज्य विधानसभा ने बुधवार को ओडिशा पंचायत कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जिसमें ST, SC और OBC की तीन श्रेणियों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में सीटों के आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रावधान किया गया है|
पंचायती राज और कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि विधेयक के जरिये ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964, ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 और ओडिशा जिला परिषद अधिनियम, 1991 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है. जेना ने कहा, ‘उपरोक्त तीन अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत तय करने का है.’
अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने का प्रस्ताव
ओडिशा सरकार ने उप-धारा 3 को प्रतिस्थापित करने के लिए नगर अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें लिखा है, “सीटें BCC के पक्ष में आरक्षित की जाएंगी, जैसा कि प्रत्येक नगरपालिका में संविधान के अनुच्छेद 243T के खंड 6 में संदर्भित है.
यह उप-धारा (1) और बीसीसी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित ऐसी नगरपालिका की कुल सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन है और ऐसी सीटों को अलग-अलग वार्डों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाएगा. प्रत्येक आम चुनाव में नगरपालिका क्षेत्र.” इसी तरह का प्रावधान नगर निगम अधिनियम, 2003 की धारा 7 में भी प्रतिस्थापित किया गया है.
1 सितंबर से मानसून सत्र का आरंभ
मालूम हो कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से आरंभ हो चुका है. इस सेशन के बीत कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए 1 सितंबर को सुबह 11 बजे से सत्र का शुभारंभ किया गया. वहीं सत्र का शुरुआत से पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धाजंलि दी गई.
मॉनसून सत्र की शुरुआत में सीएम ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वमंत्री बिजयश्री राउतराय, कार्तिक तराई , पूर्व उप-मुख्य सचेतक विवेकानन्द मेहेर, पूर्व विधायक अरुण दे, चन्द्रामा सान्त्रा , कमलाकान्त नायक, उमाकांत मिश्र और बिक्रम केशरी बर्मा सहित शहिद हुए जवान अनील एक्का एवं हवलदार सुनील कुमार नायक को श्रद्धाजंलि दी| (भाषा इनपुट के साथ)
सौजन्य : टीवी 9 भारतवर्ष
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