Umar Khalid को मिलेगी जमानत? हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, इस मामले में मांगा जवाब Umar Khalid Bail Plea: उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई
उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। UAPA मामले में अब 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई,
दिल्ली के साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका (Bail Plea) पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इस दौरान सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ उमर खालिद की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।
निचली अदालत के फैसले को HC में दी चुनौती
उमर खालिद ने निचली अदालत (Trial Court) द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी जमानत याचिका इससे पहले निचली अदालत से तीन बार खारिज हो चुकी है। इससे पहले 4 जुलाई 2026 को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी |
लंबित सुनवाई का दिया गया था हवाला
निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यूएपीए (UAPA) मामलों में लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत दिए जाने से जुड़ा कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बड़ी पीठ के सामने विचाराधीन है।
अदालत ने कहा था कि जब तक इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक केवल मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट अब उमर खालिद की नियमित जमानत और अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगा। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।अब 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई में उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाओं पर आगे की कार्रवाई होगी।
सौजन्य :जस्टिस न्यूज़
माध्यम :समाचार पत्र









