हरिहर विधायक पर दलित किसान को जातिसूचक गालियां देने का मामला दर्ज
अपनी शिकायत में, किसान ने विधायक, उनके बेटे और उनके पीए के खिलाफ मौखिक रूप से गाली देने और धमकी देने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की।
जस्टिस न्यूज
दावणगेरे: दावणगेरे पुलिस ने हरिहर विधायक बीपी हरीश के खिलाफ एक दलित किसान को जातिसूचक गालियां देने के आरोप में FIR दर्ज की है। दावणगेरे तालुक के कडाजी गांव के कांतराज की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने विधायक के खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया है।
हरीश 12 जनवरी को गांव में एक झील से खेती के लिए अवैध रूप से गाद निकालने की खबरों की जांच करने गए थे। शिकायत में, कांतराज ने दावा किया कि जब वह झील से गाद ले जा रहा था, तो विधायक की कार ने उसके ट्रैक्टर को रोक दिया।
“मैं ट्रैक्टर से नीचे उतरा और कार के पास गया और उसमें विधायक हरीश को देखा। जब मैंने पूछा कि आपने मेरा ट्रैक्टर क्यों रोका, तो विधायक, उनके बेटे और उनके पीए कार से नीचे उतरे और मुझसे पूछा कि मैं किस आधार पर गाद उठा रहा हूं। उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांटा भी,” शिकायतकर्ता ने कहा।
जब कांतराज ने बार-बार जाने देने का अनुरोध किया, तो उन्होंने उसे गाली देना शुरू कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि विधायक भी उस पर चिल्लाते रहे। “फिर हमारे गांव के कुछ लोग आए और हालांकि विधायक, उनके बेटे और उनके पीए उनके साथ शामिल हो गए और उनसे मिट्टी न उठाने के लिए कहा, उन्होंने मुझे फिर से डांटा और मेरी जाति को गाली दी। इसके बाद, झील के पास के लोग आए और एक समूह बनाया। फिर अन्य ग्रामीणों और बुजुर्गों ने सभी को शांत किया और उन्हें भेज दिया,” कांतराज ने कहा।
अपनी शिकायत में, किसान ने विधायक, उनके बेटे और उनके पीए के खिलाफ मौखिक रूप से गाली देने और धमकी देने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की। तीनों के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1986 की धारा 352 351 (2), 126 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में, हरीश के खिलाफ दावणगेरे एसपी उमा प्रशांत का अपमान करने और गाली देने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था।








