अयोध्या में नाबालिग के साथ शिक्षक ने की अश्लील हरकत:दलित उत्पीड़न, पाक्सो समेत 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज; आरोपी गिरफ्तार
अयोध्या के बाबा बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ने नाबालिग छात्र से अश्लील हरकत किया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अध्यापक के खिलाफ मुकदमा पंजिकृत कर अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक विशेष समुदाय से है। जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया।
थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा गांव के प्राथमिक स्कूल में कक्षा पांच की छात्रा है। कई दिनों से वह स्कूल नहीं जा रही थी। गुरुवार को छात्रा से स्कूल न जाने का परिजनों ने कारण पूछता तो छात्रा ने मां को रोते हुए पूरी बता बताई। परिजनों ने तहरीर में बताया कि जब स्कूल के सभी बच्चे घर चले गए, तो शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर शिक्षक ने जान से मारने की धमकी दी।
दलित उत्पीड़न, पाक्सों एक्ट में मुकदमा दर्ज
प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ दलित उत्पीड़न, पाक्सों एक्ट सहीत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी रिजवान अहमद पुत्र रहमत अली ग्राम गोकुला थाना कुमारगंज को गिरफ़्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
शिक्षक पर आरोप है कि कक्षा 5 की 10 वर्षीय छात्रा को कमरे में बंधक बनाकर न सिर्फ उसके कपड़े उतरवाए, बल्कि अश्लील हरकत भी की। बताया जा रहा है कि बीते 16 सितंबर को कक्षा पांच में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने गई थी। छुट्टी के बाद जब वह बच्ची घर जाने लगी तो प्रधानाध्यापक रिजवान अहमद ने उसे स्कूल में रोक लिया। विद्यालय के सभी शिक्षक व अन्य छात्र अपने घर चले गए। स्कूल में प्रधानाध्यापक व पीड़ित बच्ची ही शेष रह गए। सुनसान देखकर प्रधानाध्यापक हैवान बन गया और बच्ची को जबरदस्ती कमरे में ले गया और अंदर से कमरे को बंद कर लिया। इस दौरान बच्ची डर से रोने लगी। शिक्षक ने उसे धमकी देकर चुप करा दिया और उसके कपड़े उतरवा दिया। बच्ची को निर्वस्त्र करने के बाद प्रधानाध्यापक ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने बच्ची को किसी से घटना का जिक्र करने पर मार डालने की धमकी देते हुए घर भेज दिया। घटना के बाद से ही छात्र विद्यालय जाना छोड़ दिया था।
सौजन्य : Dainik bhaskar
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