दलित को गोलियों से किया था छलनी, महिला मुखिया, पति-पुत्र सहित 12 को मिली आजीवन कारावास की सजा

मुंगेर. बिहार में एक महिला मुखिया मुखिया, उसके पति, कुख्यात पुत्र सहित 12 दोषियों को हत्या से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला मुंगेर जिला से जुड़ा है जहां के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय के कोर्ट ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 शुत्रधन तांती के हत्या मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया|
एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने सारोबाग की मुखिया अमेरिका देवी, उनके पति रामाधार यादव एवं उनके पुत्र कुख्यात राणा यादव सहित 12 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई .जिला में पहली बार एसटी-एसटी की हत्या के मामले में एक साथ 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से पांच वरीय अधिवक्ताओं के दलील सुन अपना फैसला सुनाया. न्यायालय ने 12 आरोपियों को हत्या करने,आपराधिक षड्यंत्र रचने, आर्म्स एक्ट एवं एससी -एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी. इसके आलावा न्यायालय ने दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष से एससी-एसटी के विशेष एपीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया. दोपहर से ही आरोपियों के समर्थक न्यायालय आने लगे थे. निर्णय सुनाने के वक्त न्यायालय में काफी संख्या में भीड़ थी जिसको ले सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे.
13 साल पहले वर्ष 2009 में रेलकर्मी बंमबम तांती की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद उसकी विधवा पत्नी पूजा कुमारी से कुख्यात राणा यादव ने शादी कर ली और उसके पति की जगह रेल में नौकरी लगाने को लेकर राणा यादव ने प्रयास में था लेकिन मृतक के भाई पवन तांती ने रेलवे को पत्र लिख उसकी दूसरी शादी की सूचना दी जिस कारण पूजा की रेल में नौकरी नहीं लग पाई और इसको लेकर पवन तांती की भी हत्या वर्ष 2018 में कर दी गई. इस हत्याकांड में गवाह मृतक का चाचा शत्रुधन तांती बना जिसको रास्ते से हटाने के लिया 18 जनवरी 2019 के गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई था.
इस हत्याकांड में धरहरा थाना क्षेत्र के सारोबाग की मुखिया उसके पति और पुत्र सहित 12 अन्य अभियुक्तों को हत्या का आरोपी बनाया गया था. इस केस में धरहरा के बड़ी गोबिन्दपुर गांव की रहने वाली मुखिया अमेरिका यादव उनके पति रामाधार यादव तथा उनके पुत्र कुख्यात अपराधी राणा यादव ,संतोष यादव, व्यास यादव, कुष्ण नंदन यादव, विकास यादव, सारोबाग गांव के राजू पासवान, छोटू कुमार चौधरी, सुजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार एवं विवेक तांती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. उसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार मृतक के विधवा को मुआवजा और पेंशन की राशि भी सरकार के द्वारा दी जा रही है.
सौजन्य :न्यूज़ 18
नोट : यह समाचार मूलरूप से न्यूज़ 18 में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है !