दलित युवती हत्याकांड में आश्रम के महंत की जमानत खारिज
उन्नाव : शहर का चर्चित दलित युवती हत्याकांड में गुरुवार को आश्रम के पुजारी डा. विनोदानंद मिश्रा की जमानत अर्जी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। इससे पहले इसी मामले में मुख्य आरोपित रहे पूर्व राज्यमंत्री स्वर्गीय सपा नेता के पुत्रों समेत चार की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर चुका है।
गौरतलब है कि शहर की एक कालोनी निवासी दलित युवती का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने और फिर उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिए जाने पर मृतका की मां ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के छोटे पुत्र रजोल सिंह उर्फ अरुण, अशोक सिंह, काशीराम कालोनी निवासी रिंकी और संजय कुमार, सूरज और आश्रम के महंत विनोदानंद मिश्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
युवती की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
– माखी गांव निवासी रमाकांत की बेटी रानी 23 जुलाई 2019 को लापता हो गई थी। 24 जुलाई को उसका शव गांव से बाहर खेत में मिला था। रानी की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस ने माखी के हमीरदेव निवासी अमर वर्मा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था। आरोपी के परिजनों की ओर से जमानत के लिए दूसरी अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो में दी गई। न्यायाधीश आनंद कुमार ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सौजन्य : Dainik jagran
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