आदिवासी महिला से दुष्कर्म पर उम्रकैद की सजा, जबलपुर की विशेष अदालत का फैसला
जबलपुर । विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जैन की अदालत ने आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपित घमापुर, जबलपुर निवासी बालमुकुंद साहू को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यह मामला बेहद गंभीर है। आदिवासी महिला को सेंडिल दिलाने के बहाने घर ले जाकर आरोपित ने कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मुंह बंद कर दुष्कर्म किया। यही नहीं किसी से बताने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी गई। ऐसे आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिलने से अपराधियों में डर व्याप्त होगा।
महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं रोकने के लिए सख्त आदेश आवश्यक है। इस तरह के आरोपित सजा के प्रश्न पर किसी तरह की नरमी बरते जाने के योग्य नहीं हैं। आरोपित ने 23 अप्रैल, 2016 को शाम सात बजे घटना कां अंजाम दिया था। कोर्ट ने नौ गवाहों के बयान रिकार्ड पर लेने के बाद दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की कड़ी सजा सुना दी।
सौजन्य : Nai dunia
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