जयपुर कोर्ट ने 2016 में दलित लड़की के बलात्कार, मौत के लिए 3 को दोषी ठहराया
राजस्थान में 17 वर्षीय दलित लड़की की मौत के पांच साल बाद, बीकानेर की एक अदालत ने शुक्रवार को बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया।
अदालत के अधिकारियों के मुताबिक तीनों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। मार्च 2016 में लड़की की मौत के परिणामस्वरूप तत्कालीन वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाड़मेर में बालिका गृह भी गए थे।
पोक्सो मामलों की सुनवाई कर रही बीकानेर की एक विशेष सत्र अदालत ने आज तीन आरोपियों-विजेंद्र सिंह, प्रिया शुक्ला और उनके पति प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला को दोषी ठहराया। इनकी सजा सोमवार को तय की गई है। विशेष लोक अभियोजक सुभाष साहू ने कहा कि लड़की के साथ बलात्कार करने वाले सिंह को पॉक्सो अधिनियम और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के साथ आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।
साभार : समाचार नामा
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